MP High Court News : मप्र हाईकोर्ट में ओबीसी मामले में आज से फिर शुरू होगी नियमित सुनवाई
ओबीसी आरक्षण से जुड़ी 62 याचिकाओं पर 13 सितंबर से पुन: नियमित सुनवाई शुरू होगी।
ओबीसी आरक्षण से जुड़ी 62 याचिकाओं पर 13 सितंबर से पुन: नियमित सुनवाई शुरू होगी। इसके पहले 22 अगस्त से चल रही सुनवाई को छह सितंबर को हाई कोर्ट ने स्थगित कर दिया था। हाई कोर्ट को बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण से जुड़ी याचिकाएं विचाराधीन हैं।
मध्य प्रदेश में 30 जून, 2003 को ओबीसी के पक्ष मे 27 प्रतिशत आरक्षण किया गया था जिसे हाई कोर्ट की एकलपीठ ने 13 अक्टूबर 2014 को निरस्त कर दिया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध भी सुप्रीम कोर्ट मे विशेष अनुमित याचिका लंबित है। पिछली सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने इन सभी का स्टेटस पेश करने कहा था।राज्यपाल की ओर से ओबीसी के लिए नियुक्त विशेष अधिवक्ताओं रामेश्वर सिंह ठाकुर व विनायक प्रसाद शाह ने छह सितंबर को समान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखकर अधिसूचित जाति, जनजाति क्षेत्रो की जानकारी सहित पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट मागी गई थी।
उन्होंने बताया कि विभागीय स्तर पर जनजाति कार्य विभाग एवं पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक विभाग के प्रमुख सचिवों को दिनांक आठ सितंबर को पत्र लिखकर जानकारी मांगी गई थी। उनका कहना है कि उक्त जानकारी आरक्षण के प्रकरणों में सरकार का पक्ष रखने हेतु आवश्यक है। आगामी सुनवाई के दौरान आयोग की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएगी। 13 सितंबर को होने वाली सुनवाई के दौरान ओबीसी के पक्ष में उदय कुमार साहू व परमानन्द साहू सहित अन्य अधिवक्ता पक्ष रखेंगे।