दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत 05 फरवरी को रात्रि 08 बजे तक प्रमुख मार्गों से गुजरने वाले भारी /बड़े वाहन की आवाजाही प्रतिबंधित

 

भिण्ड /पुलिस अधीक्षक भिण्ड द्वारा अवगत कराया गया है कि 05 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भिण्ड में आगमन एवं आमसभा को संबोधित किया जाना प्रस्तावित होने से उक्त कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुये जिला भिण्ड में गोहद, लहार तथा अटेर की तरफ से एवं जिला दतिया, ग्वालियर, इटावा एवं जालौन (उ.प्र.) की ओर से आने वाले रेत गिट्टी एवं अन्य सामग्री के भरे हुये तथा खाली भारी वाहनों का दिनांक 05 फरवरी 2023 को प्रातः 05 बजे से रात्रि 08 बजे तक आवागमन प्रतिबंधित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। उपरोक्त तथ्य के अलावा यह भी संज्ञान में लाया गया है कि मा. मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम के दौरान भिण्ड जिले के प्रमुख मुख्य मार्गों पर कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु राजनैतिक, हितग्राहियों एवं अन्य आमजन का भारी संख्या में आवागमन होगा जिससे आवागमन अवरूद्ध होकर गम्भीर हादसे की प्रबल आशंका विद्यमान हो सकती है तथा अनेकों बार गम्भीर दुर्घटनायें घटित हो चुकी हैं जिसको लेकर कई बार पुलिस एवं प्रशासन को कानून व्यवस्था की अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ा है। अतः जन सुरक्षा एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए कानून व्यवस्था की दृष्टि से 05 फरवरी 2023 को प्रातः 05 बजे से रात्रि 08 बजे तक भिण्ड जिले के सभी प्रमुख मार्गों पर जिला भिण्ड में गोहद, लहार तथा अटेर की ओर से एवं जिला दतिया, ग्वालियर, इटावा एवं जालौन (उ.प्र) की ओर से आने वाले भारी/ बड़े वाहनों (रेत-गिट्टी/अन्य सामग्री के भरे हुये तथा खाली वाहनों) को प्रतिबंधित करने हेतु प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किया जाना अपरिहार्य हो गया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ सतीश कुमार एस ने आदेष जारी कर कहा है कि 05 फरवरी 2023 को मा. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान म.प्र. शासन के प्रस्तावित कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुये जिला भिण्ड अन्तर्गत सभी प्रमुख मार्गों से गुजरने वाले भारी/ बड़े वाहन (रेत – गिट्टी/ अन्य सामग्री के भरे हुये तथा खाली वाहनों) की आवाजाही एवं मुख्य मार्गों के दोनों तरफ अनावश्यक पार्किंग करने को पूर्णतः प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही 05 फरवरी 2023 को प्रातः 05 बजे से रात्रि 08 बजे तक की जाये तथा मुझे इस तथ्य की आकस्मिकता की भी पूर्ण रूपेण तुष्टि होती है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु पर्याप्त कारण विद्यमान हैं। चूंकि उपरोक्त परिस्थितियों के निवाणार्थ एवं उपचारार्थ तत्काल रूप से प्रतिबन्धात्मक आदेश प्रसारित किया जाना आवश्यक है। अतः ऐसी स्थिति में सभी प्रभावित व्यक्तियों एवं संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिशः सूचना देकर सुना जाना संभव नहीं है। अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (2) में प्रावधानों के अन्तर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ सतीश कुमार एस ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत् 05 फरवरी 2023 को प्रातः 05 बजे से रात्रि 08 बजे तक जिला भिण्ड अन्तर्गत राजस्व सीमा से लगे सभी प्रमुख मार्गों से गुजरने वाले भारी /बड़े वाहन (रेत – गिट्टी/अन्य सामग्री के भरे हुये तथा खाली वाहनों) की आवाजाही तथा मुख्य मार्ग की सड़क के मध्य से दोनों ओर 50-50 मीटर की सीमा तक भारी / बड़े वाहनों (रेत – गिट्टी / अन्य सामग्री के भरे हुये तथा खाली वाहनों) को अनावश्यक पार्किंग के संबंध में यह प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किया है।
जिला दण्डाधिकारी ने आदेष जारी कर कहा कि कोई भी व्यक्ति जिला भिण्ड अन्तर्गत लगे सभी प्रमुख मार्गों से गुजरने वाले भारी /बड़े वाहन (रेत – गिट्टी) की आवाजाही नहीं करेगा और न ही प्रमुख मार्गो में भारी / बड़े वाहनों (रेत – गिट्टी /अन्य सामग्री के भरे हुये तथा खाली वाहनों) को अनावश्यक पार्किंग न तो करेगा या प्रयास करेगा अथवा प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति जिला भिण्ड अन्तर्गत लगे सभी प्रमुख मार्गों से गुजरने वाले भारी /बड़े वाहन (रेत/गिट्टी/अन्य सामग्री के भरे हुये तथा खाली वाहनों) की आवाजाही करके और न ही प्रमुख मार्गों में भारी /बड़े वाहनों (रेत-गिट्टी /अन्य सामग्री के भरे हुये तथा खाली वाहनों) को अनावश्यक पार्किंग करके आवागमन को अवरूद्ध करेगा और न ही प्रयास करेगा अथवा प्रेरित करेगा। यह आदेश दिनांक 05 फरवरी 2023 को प्रातः 05 बजे से रात्रि 08 बजे तक प्रभावशील होगा।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ सतीश कुमार एस ने कहा है कि पुलिस अधीक्षक भिण्ड / जिला परिवहन अधिकारी जिला भिण्ड उपरोक्तानुसार वाहनों के प्रवेश पर लगाये गये प्रतिबन्ध को प्रभावी रूप से पालन करवायेंगे तथा खनिज अधिकारी भिण्ड जिला अतंर्गत केशर एवं रेत खदानों के संचालकों को उक्त आदेश की प्रति प्रदाय कर पालन कराना सुनिश्चित करेंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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