सेमसंग मोबाइल वर्ल्ड चलित या नया मोबाइल परिवादी को दे, न्यायालय उपभोक्ता आयोग का आदेश

 

मुरैना / जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग मुरैना के अध्यक्ष ( जिला न्यायाधीश ) श्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा एवम न्यायिक सदस्य श्री राकेश शिवहरे के न्यायालय द्वारा सेमसंग सर्विस सेंटर मुरैना को चलित या सेममेक का नवीन मोबाइल परिवादी को देने का आदेश दिया है।
जानकारी के अनुसार उपभोक्ता देवेंद्र सिंह यादव ने नोट 10 माडल मोबाइल क्रय किया था जिसकी एक वर्ष की वारंटी दी गई । मोबाइल कुछ दिन बाद कार्य करना बंद कर दिया परिवादी ने शिकायत दुकानदार से की, उन्होंने सर्विस सेंटर पर दिखाने की सलाह दी , परिवादी ने सेमसंग वर्ल्ड मोबाइल पर जमा कर दिया तथा रसीद ली गई लेकिन सर्विस सेंटर ने पावती रसीद के मुताबिक न लंबे समय तक सैट सही नही किया और ना वापस किया, जबकि सर्विस सेंटर का कथन था की सही करके वापस दे दिया गया है परंतु इस कथन की प्रमाणिकता के लिए कोई साक्ष्य पेश नही किए और जमा रसीद परिवादी के पास थी, इससे यह प्रतीत होता है कि मोबाइल परिवादी को वापस नहीं किया ।
उभय पक्ष के तर्कों और साक्ष्यों के साथ बाद – विचार न्यायालय उक्त कृत्य को उपभोक्ता आयोग ने सेवा में कमी एवम अनुचित व्यापार प्रथा की श्रेणी में मानते हुए सेमसंग सर्विस सेंटर वर्ल्ड मोबाइल को दुरुस्त मोबाइल या उसी मेक का नया मोबाइल परिवादी को वापस करे ऐसा न होने पर परिवादी को मोबाइल की कीमत 40 हजार रुपए तथा 3500 रु छतिपूर्ति के 30 दिन में देने का आदेश दिया है। परिवादी की ओर से अधिवक्ता गोविंद शर्मा ने पैरवी की गई।

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