कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मुरैना श्री अंकित अस्थाना ने पुलिस अधीक्षक श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान के प्रस्ताव पर दो आदतन अपराधियों को जिला बदर किया है, इन आदतन अपराधियों पर विभिन्न थानों में विभिन्न अपराधों के मामले पंजीवद्ध है। जिला दण्डाधिकारी श्री अस्थाना ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 सहपठित धारा 5,6 के प्रावधानों के अंतर्गत यह कार्यवाही की है।
जिन आदतन अपराधियों को जिला बदर किया है, उनमें ग्राम रसीलपुर थाना माताबसैया निवासी 42 वर्षीय महेश पुत्र मानपाल जाटव और ग्राम तिवारी का पुरा थाना माता बसैया निवासी 26 वर्षीय दिनेश पुत्र रामखिलाड़ी खटीक का नाम शामिल है। इन आदतन अपराधियों कि आपराधिक, असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला दण्डाधिकारी ने इन आदतन अपराधियों को आदेशित किया है, कि वह जिला मुरैना एवं उसके निकटवर्ती जिले ग्वालियर, भिण्ड, श्योपुर एवं शिवपुरी की सीमा से 01 वर्ष की अवधि के लिये बाहर चला जाये, बिना पूर्व स्वीकृति के इन जिलों की सीमा में प्रवेश न करें।