ग्वालियर/ शहर के नागरिकों की सुविधा के लिए नगर निगम ग्वालियर द्वारा कंसल्टेंट नियुक्त किए गए हैं, इनसे संपर्क कर होटल/हॉस्पिीटल /मैरिज गार्डन/ कॉचिंग संस्थान / हॉस्टल / बहुमंजिला इमारतें के स्वामी/सरकारी/गैर सरकारी/राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की बिल्डिंगों के भवन स्वामी / समिति संचालक/प्रबंधक सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण कर ऑनलाइन आवेदन कर आसानी से एन ओ सी प्राप्त कर सकते हैं।
अधीक्षण यंत्री डॉ. अतिबल सिंह यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम आयुक्त श्री हर्ष सिंह के निर्देशानुसार एवं अपर आयुक्त श्री मुनीष सिंह सिकरवार के निर्देशन में होटल/हॉस्पिीटल / कॉचिंग संस्थान / हॉस्टल / बहुमंजिला इमारतें के स्वामी/सरकारी/गैर सरकारी/राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की बिल्डिंगों के भवन स्वामी / समिति संचालकों/प्रबंधकों को सूचित किया जाता है, कि म०प्र०शासन के राजपत्र दिनांक 20/08/2020 अंतर्गत नेशनल बिल्डिंग कोड के भाग 8 सेक्सन 5 अंतर्गत लिफ्ट/ऐस्केलेटर/मूविंगबॉक के रखरखाव / स्थापना संबंधी प्रावधानों का पालन में निम्नलिखित अधिकृत लिफ्ट इंजीनियरों से संपर्क कर लिफ्टों के भौतिक परीक्षण / निरीक्षण कराकर एन०ओ०सी० प्रमाण पत्र प्राप्त करे तथा सभी लिफ्ट मालिक प्रति लिफ्ट 500 रुपये के मान से निगम कोष में शुल्क जमा कर लिफ्ट इंजीनियर से ऑडिट कराकर लिफ्ट एन.ओ.सी. प्राप्त करें। घटना/दुर्घटना होने पर संबंधित समिति संचालक/प्रबंधक / एजेंसी के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की जावेगी।
लिफ्ट कंसलटेंट इंजीनियरः-
01. श्रीमति अंजना राजपूत, मो0-7725817795, 02. श्री राजेश सक्सेना, मो0-9425791039 ,03. श्री मुनेश बघेल, मो0-8269267763
इसके साथ ही
सर्व संबंधित होटल/हॉस्पिीटल/कॉचिंग संस्थान, मैरिज गार्डन/ हॉस्टल / बहुमंजिला इमारतें के स्वामी / सरकारी/ गैर सरकारी / राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की बिल्डिंगों के भवन स्वामी / समिति संचालकों / प्रबंधकों को सूचित किया जाता है, कि म०प्र०शासन के अंतर्गत नेशनल बिल्डिंग कोड 16 अंतर्गत अग्नि सुरक्षा हेतु फायर संबंधी प्रावधानों का पालन में निम्नलिखित अधिकृत फायर इंजीनियरो से संपर्क कर फायर सुरक्षा का भौतिक निरीक्षण कराकर फायर एन०ओ०सी० प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु नीचे दिये गये निम्न लिखित फायर कंसल्टेट से संपर्क कर अपना आवेदन दर्ज करावें। भवन स्वामी/समिति संचालको द्वारा स्थपित फायर की एन०ओ०सी० प्रमाण पत्र प्राप्त न करने पर संबधित के विरूद्ध वैद्यद्यानिक कार्यवाही की जाकर नियमानुसार जुर्माना अधिरोपित किया जाकर संस्था को शील कर दिया जावेगा। घटना/दुर्घटना होने पर संबंधित समिति संचालक / प्रबंधक / एजेंसी के विरुद्ध एफ. आई.आर. दर्ज की जावेगी।
फायर कंसलटेंट इंजीनियरः-
(1) श्री भगवती कुशवाह 9754285885
(2) श्री तरुण गुप्ता 9039661086
(3) श्री नीरज बावर 7043709555
(4) श्री अतुल सिंह राजपूत 9926012817