घायलों को अस्पताल पहुंचाने वालों को नहीं रोकेगी पुलिस:पंजाब सरकार के आदेश, मददगार फरिश्ते स्कीम के तहत होंगे सम्मानित

 

पंजाब में सड़क हादसों में घायल होने वाले लोगों को अस्पताल पहुंचाने वाले मददगारों को अब किसी भी पुलिस कर्मचारी की तरफ से कार्रवाई के लिए नहीं रोका जाएगा। न ही उन्हें किसी तरह से परेशान किया जाएगा। यह आदेश पंजाब पुलिस की तरफ से सभी जिलों के एसएसपी और कमिश्नरों को जारी किए हैं। ऐसे लोगों को फरिश्ते स्कीम के तहत दो हजार रुपए और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।मददगार को आगे लाने के लिए उठाया कदम

राज्य में सड़क हादसों में घायल होने वाले लोगों को तुरंत मदद मिल सके, इसके लिए सरकार काफी गंभीर है। एक तरफ जहां सड़क सुरक्षा फाेर्स बनाई गई है। वहीं, घायलों का अस्पतालों में शुरूआती इलाज तक फ्री किया गया है। लेकिन अफसरों के ध्यान में आया था कि हादसों के घायलों की लोग मदद करना चाहते है। लेकिन पुलिस कार्रवाई या पूछताछ आदि की वजह से लोग इस काम से पीछे हटते है। इस वजह से यह कदम उठाया है

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