MP/ ग्वालियर कलेक्टर श्रीमती रुचिका सिंह चौहान के मार्गदर्शन एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ग्वालियर डॉ.आर.के.राजौरिया के निर्देशन में पीसी एवं पीएनडीटी एक्ट के तहत कन्या भ्रूण हत्या रोकने, बालिकाओं एवं महिलाओं के उत्थान के बेहतर प्रचार – प्रसार के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा ब्रांड एंबेसडर बेटियों का चयन किया जा रहा है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ .आर. के. राजौरिया ने बताया कि राज्य स्तर से प्राप्त निर्देशानुसार जिले में ब्रांड एंबेसडर बेटियों का चयन किया जा रहा है जिसका उद्देश्य विभाग द्वारा संचालित पीसी एवं पीएनडीटी एक्ट के तहत कन्या भ्रूण हत्या रोकने, बालिकाओं एवं महिलाओं के उत्थान के साथ विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और आमजन को जागरूक किया जाना है ।
ग्वालियर जिले की जो भी अविवाहित बेटियां ब्रांड एंबेसडर के चयन में सम्मिलित होना चाहतीं हैं वह निम्न पांच बिन्दुओं पर सादा कागज के आवेदन भर कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ग्वालियर (ठाठीपुर) में जमा कर सकती हैं।
1-शिक्षा के क्षेत्र में योग्यता –
2-खेलकूद (स्पोर्ट्स )-
3- नृत्यकला –
4- संगीत एवं गायन –
5- सामाजिक क्षेत्र –
साथ ही आवेदनकर्ता को निम्न बातों का विशेष ध्यान देना होगा-
1- आवेदन कार्यालयीन समय में दिनांक 25.07.2024 तक ही जमा किये जा सकेंगे।
2- आवेदनकर्ता अपनी योग्यता/विधा के अधिकतम पांच प्रमाण पत्र ही संलग्न करें उससे अधिक नहीं।
3- ब्रांड एंबेसडर बनने के लिए न्यूनतम आयु 10 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा स्नातक डिग्री वाली ही बालिकाओं का
चयन किया जाएगा।
4-आवेदनकर्ता को अपने सभी प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कर लगाने होंगे।
5-आवेदक ग्वालियर जिले की निवासी हो ।
6-चयन उपरांत किसी तरह की कोई राशि या मानदेय नहीं देय होगा, यह केवल सामाजिक जागरूकता हेतु स्वेच्छिक
कार्यक्रम है।
7-निर्धारित तिथि 25.07.2024 की शाम 6 बजे तक आवेदन जमा करना अनिवार्य होगा उसके बाद के आवेदनों पर
विचार नहीं किया जायेगा।
जिन भी बालिकाओं के माता-पिता इच्छुक हैं या जो बेटियां इच्छुक हैं वे सादे कागज में अपनी बच्ची व स्वयं बालिका अपनी जानकारी समय सीमा में प्रस्तुत कर सकते है