हाईकोर्ट का अहम आदेश:धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार किसी भी संस्था या व्यक्ति को नहीं

हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने धर्मांतरण के संबंध में अहम आदेश दिया है। जस्टिस रोहित आर्या और जस्टिस एमआर फड़के की डिवीजन बेंच ने राहुल की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि किसी भी संस्था या व्यक्ति को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं है।

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