ग्वालियर/ एक महिला से ऑपरेशन के एवज में रिश्वत माँगना शल्य चिकित्सक डॉ. राहुल श्रीवास्तव को भारी पड़ा है। संभाग आयुक्त श्री दीपक सिंह ने डॉ. श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया है। उन्होंने कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी गुना के प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्रवाई की है। निलंबन अवधि में डॉ. श्रीवास्तव का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय गुना रहेगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
संभाग आयुक्त श्री सिंह को भेजे गए प्रतिवेदन में कलेक्टर गुना ने उल्लेख किया था कि जिला चिकित्सालय गुना में पदस्थ डॉ. राहुल श्रीवास्तव के खिलाफ कबीरा रोड़ अशोकनगर निवासी एक महिला से ऑपरेशन के एवज में 8 हजार रूपए मांगने की शिकायत प्राप्त हुई थी। तहसीलदार गुना द्वारा कराई गई जाँच में यह शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाई गई है। डॉ. श्रीवास्तव का यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम का उल्लंघन है और कदाचरण की श्रेणी में आता है। इस आधार पर गुना कलेक्टर ने संभाग आयुक्त को डॉ. श्रीवास्तव के निलंबन के लिये प्रतिवेदन भेजा था