मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सुबह नौ से दोपहर दो और शाम पांच से छह बजे तक

OPD in MP Hospital: अगर लगातार दो दिन अवकाश रहता है तो दूसरी छुट्टी के दिन सुबह नौ से 11 बजे तक ओपीडी में इलाज मिलेगा। यह भी स्पष्ट किया गया है कि आपातकालीन सेवा में जहां तक हो सके, विशेषज्ञों की ड्यूटी न लगाई जाए।

OPD in MP Hospital: भोपाल (राज्य ब्यूरो)। जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ओपीडी (बाह्य रोगी विभाग) का समय शुक्रवार से बदल जाएगा। इन अस्पतालों में ओपीडी अब सुबह नौ से दो बजे तक और शाम को पांच से छह बजे तक होगी। स्वास्थ्य आयुक्त ने इस संबंध में गुरुवार को आदेश जारी कर दिए हैं। वर्ष 2019 से यह समय सुबह नौ से शाम चार बजे तक था। इसमें दोपहर 1:30 बजे से 2:15 बजे तक भोजन अवकाश रहता था।

शाम को ओपीडी नहीं होने से सरकारी और निजी कर्मचारी एवं श्रमिक वर्ग के लोग ओपीडी में इलाज के लिए नहीं पहुंच पा रहे थे। डाक्टरों की भी मांग थी कि दोपहर में मरीज नहीं आ रहे हैं, इसलिए समय बदल दिया जाए। नई व्यवस्था में सभी चिकित्सक वार्ड का राउंड सुबह 9:30 बजे के पहले पूरा करेंगे। जिन चिकित्सकों के मरीज वार्ड में भर्ती नहीं होंगे, वह सुबह नौ बजे ही ओपीडी में पहुंच जाएंगे। रविवार या अन्य अवकाश के दिन वार्ड में मरीज देखने का समय सुबह नौ से 11 बजे तक होगा। पैथोलाजी सुबह आठ से दोपहर तीन बजे तक खुली रहेगी। स्वास्थ्य आयुक्त डा. सुदाम खाड़े ने कहा कि आदेश शुक्रवार से लागू हो जाएगा।

लगातार दो दिन अवकाश पर दूसरी छुट्टी के दिन दो घंटे की ओपीडी

पहले की तरह यह व्यवस्था भी रहेगी कि अगर लगातार दो दिन अवकाश रहता है तो दूसरी छुट्टी के दिन सुबह नौ से 11 बजे तक ओपीडी में इलाज मिलेगा। यह भी स्पष्ट किया गया है कि आपातकालीन सेवा में जहां तक हो सके, विशेषज्ञों की ड्यूटी न लगाई जाए।

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