तंबाकू उपयोग के दुष्प्रभावों से स्कूली छात्रों को कराया अवगत

जिले के स्कूलों में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर स्कूली छात्र-छात्राओं को तंबाकू या तंबाकू उत्पादों के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभावों एवं बीमारियों के बारे में विस्तार से बताया गया। इस अवसर पर स्कूली छात्र-छात्राओं को विस्तार से बताया गया।

बिलासपुर। जिंदगी चूनो तंबाकू नहीं की सीख देते हुए तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान के क्रियान्वयन के लिए स्कूल स्तरीय जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इसी कड़ी में जिले के स्कूलों में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर स्कूली छात्र-छात्राओं को तंबाकू या तंबाकू उत्पादों के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभावों एवं बीमारियों के बारे में विस्तार से बताया गया।

 

चिल्ड्रन वैली हायर सेकेंडरी स्कूल, डाक्टर बीआर अंबेडकर हायर सेकेंडरी स्कूल, परिजात हायर सेकेंडरी स्कूल, शासकीय देवरीखुर्द हायर सेकेंडरी स्कूल में तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान के तहत जागरूकता कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर नोडल अधिकारी राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम डा. बीके वैष्णव ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की जिला इकाई को 110 स्कूलों का लक्ष्य दिया गया है।

 

जिसके तहत स्कूल जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है। साथ ही साथ तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थानों का क्रियान्वयन भी सुनिश्चित किया जाना है। इससे पहले जिला प्रशासन के सहयोग से 76 स्कूलों को तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। इस साल का लक्ष्य जिले के समस्त शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त किया जाना है।

 

तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान का क्रियान्वयन जिले के समस्त शैक्षणिक संस्थानों में किया जाना है। चाहे वह स्कूल शिक्षा से जुड़े हो या उधा शिक्षा से, जिसके लिए जिले के विश्वविद्यालय महाविद्यालय व शिक्षा विभाग से समन्वय कर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। कार्यक्रम का संचालन सोशल वर्कर सुनील श्रीवास एवं द यूनियन के तकनीकी सहयोग से किया गया।

 

शैक्षणिक संस्थानों के आसपास हो रही चालानी कार्रवाई

 

कलेक्टर के निर्देश पर नगर निगम एवं तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत गठित टीम शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में आने वाले तंबाकू विक्रय केंद्रों पर चालानी कार्यवाही कर रही है। साथ ही वहां पर तंबाकू युक्त पदार्थों के विक्रय को प्रतिबंधित भी किया जा रहा है।

 

यह है मापदंड

 

तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान के तहत समस्त शैक्षणिक संस्थानों को कोटपा अधिनियम की धारा 4 एवं 6 के तहत धूम्रपान निषेध एवं तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान को प्रदर्शित करने वाले बोर्ड प्रदर्शित किए जाने हैं। साथ ही शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद के विक्रेता नहीं होने चाहिए।

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