खरगोन दंगे में 12 साल के बालक से 2.9 लाख का जुर्माना वसूलने का नोटिस

Khargone Riots Case: दंगों के बाद पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए देश में पहले क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था। ट्रिब्यूनल ने महिला की शिकायत पर दंगों के दौरान संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपित 12 साल के बालक को वसूली का नोटिस जारी किया।

 

Khargone Riots Case:  मध्य प्रदेश के खरगोन में 10 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर हुए दंगों के बाद पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए देश में पहले क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था। पिछले शुक्रवार को इस ट्रिब्यूनल ने 31 प्रकरणों में से छह में फैसला सुनाया। इसके अनुसार 50 आरोपितों से करीब सात लाख रुपये क्षतिपूर्ति राशि वसूली जाएगी, वहीं 25 प्रकरणों में भी ट्रिब्यूनल एक से डेढ़ माह में फैसला सुनाने वाला है। उधर, ट्रिब्यूनल ने महिला की शिकायत पर दंगों के दौरान संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपित 12 साल के बालक को 2.9 लाख रुपये की वसूली का नोटिस जारी किया है। कहा गया कि इस राशि की भरपाई उसके माता-पिता करेंगे। घटना के समय वह 11 साल 10 महीने का था।

बता दें कि मध्य प्रदेश प्रिवेंशन एंड रिकवरी आफ डैमेज टू पब्लिक प्रापर्टी एक्ट के तहत स्थापित ट्रिब्यूनल ने अगस्त 2022 में महिला की शिकायत पर बालक और सात अन्य को नोटिस जारी किया था। ट्रिब्यूनल के सदस्यों का कहना है कि सब कुछ कानून के अनुसार है। हम दीवानी प्रकृति के मामलों का फैसला कर रहे हैं। अगर यह आपराधिक मामला होता तो बालक को किशोर न्याय अधिनियम का संरक्षण मिलता। यहां, जुर्माने के बारे में है, न कि सजा के बारे में। रुपये उसके माता-पिता से वसूल किए जाएंगे, क्योंकि वे उसके लिए जिम्मेदार हैं।

बालक के वकील ने परिवार को नोटिस मिलने के तुरंत बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ के समक्ष याचिका दायर की। इसमें नोटिस को रद करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया था। कोर्ट ने 12 सितंबर को बालक को ट्रिब्यूनल में जाने का विकल्प दिया। बालक ने मां के माध्यम से ट्रिब्यूनल के समक्ष आवेदन दायर किया। इसमें कहा गया कि उस पर किसी भी अपराध का आरोप नहीं लगाया गया है और उसे कानून के उल्लंघन के रूप में नामित नहीं किया जा सकता है।

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