मुरैना / जिला एवं सत्र न्यायालय मुरैना द्वारा आज चेक बाउंस के मामले में एक साल से समन और वारंट के बाद भी कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे आरोपित अपराधी राम कुमार गोस्वामी के विरूद्ध फरियादी आशीष मित्तल की ओर से एडवोकेट नरेन्द्र सिंह तोमर तथा एडवोकेट सौरभ मिश्रा द्वारा दाखिल आवेदन पर सुनवाई की गयी
एडवोकेटों ने कोर्ट में तर्क देते हुये कहा कि एक वर्ष से लगातार न्यायालय द्वारा आरोपी रामकुमार गोस्वामी के विरूद्ध कोर्ट मे उपस्थित होने हेतु समन तथा वारंट जारी किये , इसके बावजूद आरोपी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है और जानबूझ कर कोर्ट में उपस्थिति बचने हेतु फरार हो गया है , अत: आरोपी के विरूद्ध धारा 82 एवं 83 की कार्यवाही शुरू की जाये
इसके उपरांत न्यायालय द्वारा आज झूठा व मिथ्या चेक देने वाले और जालसाजी कर धन हड़पने वाले रामकुमार गोस्वामी को फरार घोषित करने और उसकी संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही शुरू कर दी है । उल्लेखनीय है कि रामकुमार गोस्वामी ने आशीष मित्तल से कर्ज लिया था और कर्ज चुकाने के ऐवज में एक चेक दिया था , जो कि खाते में धन नहीं होने के कारण बाउंस हो गया था ।