Madhya Pradesh News: समय पर ठेके की राशि नहीं की जमा तो रोक दी जाएगी शराब की सप्लाई

 

सात दिन बाद भी राशि नहीं की जमा तो लायसेंस होगा निरस्त

सात दिन बाद भी ठेके की पाक्षिक का भुगतान नहीं होता है तो इस आधार पर जिला आबकारी अधिकारी संबंधित लायसेंसी के उत्तरदायित्व पर उसको आवंटित एक समूह की शराब दुकानों को जारी लायसेंस निरस्त करने की कार्यवाही शुरू कर देगा। शराब दुकानों की समय पर जमा की जाने वाली संपूर्ण राशि निर्धारित समय तक जमा नहीं करने पर पोर्टल पर आगे की शराब सप्लाई बंद कर दी जाएगी और वह समूह पोर्टल पर डिफाल्टर घोषित हो जायेगा।

 

इनका कहना है

ठेके की राशि चार किश्तों में जमा की जाती है, लेकिन अमूमन ठेकेदार समय पर राशि का भुगतान नहीं करते हैं और गोडाउन से शराब उठा लेते है। ठेकेदार से समय पर शराब ठेकेे की पाक्षिक राशि जमा कराने के लिए नई व्यवस्था की गई है। अगर ठेकेदार समय पर राशि जमा नहीं करता है तो उसकी शराब सप्लाई रोक दी जाएगी और उसे आबकारी पोर्टल पर डिफाल्टर प्रदर्शित किया जायेगा। इसके बाद भी भुगतान नहीं होता है तो उसका लायसेंस निरस्त करने की कार्यवाही शुरू की जायेगी।

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