पति की हत्या करने वाली दूसरी पत्नी को आजीवन कारावास, कोर्ट ने अर्थदंड भी लगाया

 

दतिया/ अपर सत्र न्यायाधीश सेवढ़ा विश्वनाथ शर्मा द्वारा गुरुवार को सुनाए गए एक फैसले में अपने पति की ही हत्या करने वाली दूसरी पत्नी अनीता मिश्रा को आजीवन कारावास और 2000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।घटना नौ सितंबर 2020 को इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम अमावली में घटी थी। आरोपित अनीता मिश्रा ने कुल्हाड़ी मारकर पति की हत्या कर दी थी और उसके बाल भी काट दिए थे। इस घटना को मृतक के दो नाबालिग बच्चों ने अपनी आंखों से देखा था।
मामले में शासन की ओर से पैरवीकर्ता अतिरिक्त लोक अभियोजक पीएल सोनी ने बताया कि अमावली थाना इंदरगढ़ निवासी प्रदीप मिश्रा ने दो शादी की थी। पहली पत्नी पिंकी दृष्टिहीन थी। उसकी 11 वर्षीय बेटी सपना और 9 वर्षीय दीपक वर्ष पति के साथ अमावली रहते थे। जबकि पिंकी अपने मायके रहती थी।

आए दिन होता था विवाद

बताया गया कि इसी दौरान प्रदीप मिश्रा ने अनीता मिश्रा से दूसरी शादी कर ली। शादी के बाद से ही अनीता द्वारा पति प्रदीप से अपनी आधी जायदाद उसके नाम करने के लिए दबाब बनाया जाता था। इस बावत अक्सर घर में लड़ाई होती थी। घटना वाले दिन रात 12 बजे जब प्रदीप घर के आंगन में सो रहा था तभी अनीता ने पति के शरीर में कुल्हाड़ी से वार कर उसकी हत्या कर दी।

कोर्ट ने सुनाई सजा

पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपित अनीता मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। बाद में चालान कोर्ट में पेश किया गया, जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपित अनीता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है

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